न्यायमूर्ति वी.के.शाली ने कनिमोझी, कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, सिनेयुग फिल्म्स के संस्थापक करीम मोरानी और कुसेगांव फ्रूटस एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव बी. अग्रवाल की ओर से जिरह सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किए।
इस बीच न्यायालय ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को भी मोरानी की चिकित्सा रपट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मोरानी ने स्वास्थ्य के आधार पर न्यायालय से जमानत देने की मांग की है।
पिछले सप्ताह सीबीआई की विशेष अदालत ने कनिमोझी और सात अन्य को जमानत देने से यह कहकर इंकार कर दिया था कि मुकदमे की सुनवाई 11 नवम्बर को शुरू होगी।
जिन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई थी उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव आर.के.चंदोलिया, मोरानी और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा शामिल थे।
कनिमोझी की जमानत याचिका चार बार खारिज हो चुकी है।