Home देश सरकारी स्कूलों में शौचालय उपलब्ध कराए सरकार – सर्वोच्च न्यायालय

सरकारी स्कूलों में शौचालय उपलब्ध कराए सरकार – सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया कि 31 दिसम्बर तक सभी सरकारी विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि स्थायी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा सकतीं तो 30 नवम्बर तक अस्थायी सुविधाएं हरहाल में सुलभ कराई जाएं।

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