न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि स्थायी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा सकतीं तो 30 नवम्बर तक अस्थायी सुविधाएं हरहाल में सुलभ कराई जाएं।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि स्थायी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा सकतीं तो 30 नवम्बर तक अस्थायी सुविधाएं हरहाल में सुलभ कराई जाएं।