Home देश पटना उच्च न्यायालय के आदेश से कई छात्र खुश तो कुछ मायूस

पटना उच्च न्यायालय के आदेश से कई छात्र खुश तो कुछ मायूस

पटना ।। पटना उच्च न्यायालय के बिहार लोक सेवा आयोग की 53वीं से 55वीं की प्रारम्भिक परीक्षा में गलत प्रश्नपत्र पूछ जाने के मामले की जांच के आदेश के बाद सफल परीक्षार्थियों में मायूसी है तो असफल परीक्षार्थियों में खुशी की लहर है।

असफल छात्रों के मुताबिक प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से आठ प्रश्न गलत थे, जिस कारण हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। इसे लेकर छात्रों ने कई मौकों पर पटना में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था।

उल्लेखनीय है कि आयोग की 53वीं से 55वीं प्रारम्भिक परीक्षा 17 अप्रैल को हुई थी जबकि परिणाम 15 जुलाई को प्रकाशित हुए थे। इस परीक्षा में कुल 1,33,694 छात्र शामिल हुए थे और 15,137 परीक्षार्थी सफल हुए थे। इस बीच गलत प्रश्नपत्र को लेकर छात्रों ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी।

गौरतलब है कि शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग की 53वीं से 55वीं तक की प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2011 में प्रश्नपत्र में त्रुटियों की नई विशेषज्ञ समिति से जांच करा दो महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है तथा तब तक मुख्य परीक्षा के आयोजन पर भी रोक लगा दी है।

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