न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने जयललिता को यह आदेश कर्नाटक के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के यह कहने के बाद दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं।
सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जयललिता ने बेंगलुरू की स्थानीय अदालत में पेशी नवम्बर के अंतिम सप्ताह तक टालने के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।