नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की याचिका ठुकराते हुए उन्हें बेंगलुरू की स्थानीय अदालत में पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने जयललिता को यह आदेश कर्नाटक के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के यह कहने के बाद दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं।
सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जयललिता ने बेंगलुरू की स्थानीय अदालत में पेशी नवम्बर के अंतिम सप्ताह तक टालने के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।