केंद्र की अर्जी बरकरार रखने के प्रश्न पर न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की खंडपीठ के खंडित फैसले की वजह से इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया गया।
केंद्र की अर्जी बरकरार रखने के प्रश्न पर न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की खंडपीठ के खंडित फैसले की वजह से इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया गया।