नई दिल्ली ।। काले धन के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के गत चार जुलाई के फैसले को वापस लेने का अनुरोध करने वाली केंद्र सरकार की अर्जी शुक्रवार को प्रधान न्यायधीश एस.एस.कपाड़िया के पास भेज दी गई।
केंद्र की अर्जी बरकरार रखने के प्रश्न पर न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की खंडपीठ के खंडित फैसले की वजह से इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया गया।