नई दिल्ली: कई बार की नानुकुर और असफलता के बाद आखिरकार दूरसंचार नियामक ट्राई मंगलवार से डीएनसी सेवा की शुरुआत कर रहा है। अब प्रीपेड नंबर से एक दिन में अधिकतम 100 और पोस्टपेड नंबर से महीने में अधिकतम 3000 एसएमएस ही भेजे जा सकते हैं। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने बताया, ‘लोगों को परेशान करने वाले टेलीमार्केटिंग एसएमएस रोकने के लिए एसएमएस की संख्या सीमित करना सही कदम नहीं है। कंपनियां पोस्टपेड उपभोक्ताओं को महीने में उनके एसएमएस की अधिकतम सीमा 3000 पार होते ही सूचित करेंगी और इसका उल्लंघन करने वाले ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।’ 

नए नियमों से जहां ग्राहकों को राहत मिलेगी वहीं कंपनियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मोबाइल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ऐप्लिकेशंस बनाने वाली कंपनी मोबाइल2विन के सह-संस्थापक राजीव हीरानंदानी ने बताया, ‘वित्तीय कारोबारी क्षेत्र की कंपनियां जैसे बीमा बिक्री या ब्रोकरेज का ज्यादातर कारोबार टेलीकॉलिंग के जरिये ही होता है। अब इन कंपनियों को अपना कारोबारी मॉडल बदलना पड़ेगा।’ ग्राहकों को एसएमएस के जरिये बिल की जानकारी व बाकी सूचनाएं देने वाली कंपनी डिश टीवी अब अन्य विकल्प तलाश रही है। डिश टीवी के मुख्य परिचालन अधिकारी सलिल कपूर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अब हमें टीवी पर ही ज्यादा जानकारी देनी होगी और कुछ नए तरीके सोचने होंगे। ग्राहकों को हमें काफी जानकारियां देनी होती हैं और नए नियम इस राह में रोड़ा हैं।’

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि वेबसाइट्स और सोर्सिंग पोर्टल इंडियामार्ट डॉट कॉम जैसे कारोबार छोटे शहरों के छोटे कारोबारियों को कॉल करने पर निर्भर होते हैं। विशेषज्ञ ने कहा, ‘इन ग्राहकों तक पहुंचने का जरिया टेलीकॉलिंग ही है। नए नियमों से इन कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ेगा।’ 

डीएनसी पर पंजीकृत ग्राहक के पास टेलीमार्केटिंग कंपनियों के एसएमएस नहीं आएंगे। इस सेवा के लिए कराया गया पंजीकरण वापस लेने के लिए ग्राहक को स्टॉप लिखकर 1909 पर एसएमएस भेजना होगा जबकि इस पर पंजीकरण कराने के लिए स्टार्ट 0 लिखकर भेजना होगा।

हालांकि बैंकों व बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहकों को उनके लेनदेन की जानकारी वाले एसएमएस, विमानन कंपनियों और रेलवे द्वारा यात्रियों को समय की जानकारी संबंधी भेजे गए एसएमएस को नए दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर रखा गया है। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर ट्राई ने 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है। इससे पहले यह जुर्माना महज 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का ही था। 

डीएनडी पर पंजीकरण नहीं कराने वाले ग्राहकों के पास भी टेलीमार्केटिंग कंपनियां रात 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे के बीच कोई एसएमएस नहीं भेज सकती हैं। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल व फिक्स्ड लाइन से की जाने वाली व्यावसायिक कॉल के लिए ‘140’ नंबर की सीरीज का आवंटन किया है। इससे ग्राहकों को टेलीमार्के टिंग कंपनियों के कॉल पहचानने में मदद मिलेगी।

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