नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले से तैयार 1,090.596 टन इंडोसल्फान के निर्यात की अनुमति शुक्रवार को दे दी। लेकिन यह निर्यात सीमा शुल्क विभाग एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों की कड़ी निगरानी में होगा।

प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा, “हमारी तरफ से 1,090.596 टन इंडोसल्फान का निर्यात उन देशों को किए जाने की अनुमति है, जिनसे निर्यात के आर्डर भारतीय उत्पादक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं।”

न्यायालय, खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले इस कीटनाशक के उत्पादन, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई कर रहा था। आरोप है कि यह कीटनाशक मनुष्य में बीमारी पैदा कर रहा है।

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