पुणे।महाराष्ट्र के पुणे शहर से 65 किलोमीटर दूर वरसगाँव डैम  के किनारे लवासा कार्पोरेशन द्वारा बनाए जाने  वाले लवासा शहर पर केन्द्र सरकार ने रोक लगाने का फैसला लिया है।

दरअसल पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में पड़ताल करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने लवासा सिटी के पहले चरण के 2000 हेक्टेयर की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी। जिसमें लिखा था कि लवासा सिटी में 2000 हेक्टेयर में से 681 हेक्टेयर में हुआ निर्माण पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों को तोड़कर किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड को लवासा सिटी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए है और साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सौंपने को कहा है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय के इस आदेश पर लवासा कॉर्पोरेशन की तरफ से फिलहाल कोई बयान तो नहीं आय़ा है लेकिन इससे पहले भी लवासा सिटी का निर्माण कर रही कंपनी लवासा कॉर्पोरेशन को पर्यावरण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2010 को पर्यावरण सुरक्षा कानून के सेक्शन 5 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में लवासा कॉर्पोरेशन से पूछा गया था कि उसने साल 2004 से लेकर 2006 तक लवासा के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से इजाजत क्यों नहीं ली। इतना ही नहीं नोटिस में लवासा के निर्माण को तोड़ने की बात भी कही गई थी। जिस के खिलाफ लवासा कॉर्पोरेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट में होनी है।

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