नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के निलम्बित आयुक्त ललित मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने से जुड़े एक मामले में दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है।
मोदी ने मुम्बई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट रद्द किए जाने के लिखाफ विदेश मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकरण में याचिका दायर कर रखी थी, जिस पर शीघ्र सुनवाई के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
मोदी के वकील ने न्यायमूर्ति विपिन सांघी को बताया कि उनके मुवक्किल याचिका वापस लेना चाहते हैं क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी ने गुरुवार को ही इस मामले में आदेश पारित कर दिया।
मोदी ने अपनी याचिका में अदालत से मामले की सुनवाई शीघ्र करने का आदेश प्राधिकरण को देने का अनुरोध किया था।
विदेशी विनिमय के उल्लंघन के मामले में मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। मोदी इस समय लंदन में हैं। उन्होंने दो नवंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
मोदी ने मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष अपील कर मुम्बई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने तीन मार्च को मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया था।