इस्लामाबाद ।। पाकिस्तान की लाहौर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उन तमाम वेबसाइटों पर रोक लगाई जाए, जो मजहबी नफरत फैलाने में शामिल हैं। अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया कि पाकिस्तान में मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में लगी वेबसाइटों पर रोक लगा दी जाए।

अदालत ने सरकार से यह भी कहा कि इस आदेश के अमल के बारे में एक रिपोर्ट उसे छह अक्टूबर तक सौंपी जाय। न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

फेसबुक पर पैगम्बर मुहम्मद की आकृतियों वाली एक प्रतियोगिता आयोजित करने का आरोप है। याचिका दाखिल करने वाले वकील मुहम्मद अजहर सिद्दीकी ने कहा कि सूचना तक पहुंच बनाने के नाम पर इस्लामी मूल्यों का अपमान किया जा रहा है। इस तरह की हरकतों से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बातों को चोट पहुंच रही है।

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