इस्लामाबाद ।। पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने गूगल और अन्य सर्च इंजन पर प्रतिबंध से मनाही की है। साथ ही धार्मिक घृणा फैलाने वाली वेबसाइट को बंद करने का निर्देश दिया है

 न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ऐसी सभी वेबसाइट को बंद करने के लिए कहा जो देश में धार्मिक नफरत फैला रही हैं। लेकिन गूगल तथा अन्य सर्च इंजन को चालू रखने के लिए कहा। मंत्रालय इस सिलसिले में छह अक्टूबर को अनुपूरक रिपोर्ट पेश करेगी।

न्यायाधीश शेख अजमत सईद ‘फेसबुक’ पर स्थाई प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इसमें दलील दी गई है कि इस वेबसाइट पर ईशनिंदा सम्बंधी रेखाचित्र डाले जा रहे हैं।

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