इस्लामाबाद ।। पाकिस्तान की एक अदालत ने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या के जुर्म में उनके सुरक्षाकर्मी मुमताज कादरी को दोषी ठहराते हुए उसे शनिवार को सजा-ए-मौत सुनाई।

सजा रावलपिंडी की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने सुनाई। तासीर की गत चार जनवरी को कादरी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कादरी गवर्नर के सुरक्षाकर्मियों में शामिल था।

‘जियो न्यूज’ के अनुसार कादरी को तासीर की हत्या के लिए सजा-ए-मौत सुनाई गई है। तासीर ने ईशनिंदा कानून में सुधार का अनुरोध किया था। न्यायाधीश परवेज इलाही ने अदियाला जेल में मुकदमे की सुनवाई की।

अदालत ने कहा कि किसी को भी किसी की हत्या करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। इसलिए हत्यारे को तासीर की हत्या जैसे जघन्य कृत्य के लिए बख्शा नहीं जा सकता।

कादरी के वकीलों ने कहा कि उसे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में सात दिन के भीतर अपील करने का अधिकार है।

कादरी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था कि उसे तासीर द्वारा देश के विवादास्पद ईशनिंदा कानून में संशोधन की मांग किया जाना घोर नापसंद था।

यह हत्या आसिया बीबी के मामले पर हुई थी। आसिया बीबी को जून 2009 में अपने गांव इत्तान वली में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पांच बच्चों की मां आसिया बीबी गांव में अकेली ईसाई थीं। गांव की महिलाओं का दावा था कि आसिया ने अल्लाह का अपमान किया है।

कादरी इससे पहले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी जैसी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात रह चुका है। जबकि छह बरस पहले उसे ‘सुरक्षा के लिए जोखिम’ करार दे दिया गया था।

कादरी इस पहले चार बार तासरी की सुरक्षा में तैनात रह चुका था।

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