नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले के आरोपी एवं पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के.चंदोलिया की जमानत पर शुक्रवार को रोक लगा दी। 

चंदोलिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दी थी। चंदोलिया इस मामले के 14 आरोपियों में से हैं।

न्यायमूर्ति वी.के. शाली ने जमानत आदेश पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, “यदि आर.के. चंदोलिया जमानत पर रिहा नहीं हुए हैं, तो विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा पारित जमानत आदेश का क्रियान्वयन, सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।”

न्यायमूर्ति शाली ने कहा, “यह मामला ‘अदालत के स्वयं के प्रस्ताव’ के रूप में शामिल होने के बाद सात दिसम्बर को इस अदालत के समक्ष आएगा।”

ज्ञात हो कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने गुरुवार को चंदोलिया को जमानत दे दी थी, और उन्हें तीन लाख रुपये के एक निजी मुचलके के साथ ही इतनी ही राशि की दो जमानत सौंपने के निर्देश दिए थे।

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