नई दिल्ली ।। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में आरोपी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की राज्यसभा सांसद कनिमोझी और पांच अन्य को जहां मंगलवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने समता के आधार पर स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा को भी जमानत दे दी। जबकि मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निजी सचिव रहे आर.के. चंदौलिया की जमानत याचिका पर न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा।

इस बीच, मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिलता देख पूर्व केंद्रीय दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा ने न्यायालय से कहा कि समता के आधार पर उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों में से न्यायालय ने 11 को जमानत दे दी है।

डीएमके की राज्यसभा सांसद कनिमोझी और पांच अन्य को मंगलवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद कनिमोझी और अन्य आरोपी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मीडिया से बचते हुए जेल से बाहर निकले। सभी आरोपी छह महीने से अधिक समय से जेल में बंद थे।

तिहाड़ जेल के प्रवक्ता सुनील गुप्ता ने कहा, “आरोपियों को रिहा कर दिया गया है।”

कनिमोझी तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर गईं। डीएमके नेता टी.आर. बालू ने कहा कि वह परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए तीन दिसंबर को चेन्नई जाएंगी और छह दिसंबर को वापस दिल्ली लौट आएंगी जिससे वह मामले की सुनवाई में हिस्सा ले सकें। 

ज्ञात हो कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कनिमोझी (43), कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी और कुसेगांव फ्रुट्स एवं वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों आसिफ बलवा और राजीव बी. अग्रवाल को जमानत दी लेकिन उनकी रिहाई का वारंट विशेष न्यायाधीश द्वारा समय से जारी न हो पाने के कारण उन्हें मंगलवार तक इंतजार करना पड़ा।

उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति जमानत के बांडों के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी के समक्ष प्रस्तुत करना था लेकिन निचली अदालत की कार्यावधि के दौरान दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके जिसके चलते आरोपियों की रिहाई में विलम्ब हुआ।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को मुम्बई के रियल्टी कारोबारी शाहिद बलवा की जमानत मंजूर की। न्यायालय ने कनिमोझी सहित सभी छह आरोपियों की रिहाई का वारंट जारी किया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 2जी घोटाले के पांच सह आरोपियों को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद ‘समता के सिद्धांत’ के आधार पर इस मामले के एक अन्य आरोपी स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा को भी जमानत दे दी।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने कहा कि बलवा को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने की ही दो जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

न्यायाधीश सैनी ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से अब तक 10 सह आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। विनोद गोयनका तथा शाहिद बलवा पर लगे आरोप एक जैसे हैं, इसलिए समता के सिद्धांत के आधार पर मैं उन्हें जमानत देने का निर्देश देता हूं।”

अदालत ने बलवा को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें जब भी मामले की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख पर अदालत में पेश होने के लिए कहा जाए, वह उपस्थित हों।

वहीं, पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदौलिया की जमानत याचिका पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। अदालत का फैसला आने के बाद वहां मौजूद चंदौलिया की पत्नी और दो बेटियां रो पड़ीं। 

पूर्व केंद्रीय दूरसंचार सचिव एवं 2जी घोटाले में आरोपी सिद्धार्थ बेहुरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि मामले में अन्य आरोपियों की तरह उन्हें भी समता के आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। 

मामले में तीन आरोपी बेहुरा, पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा और उनके पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदौलिया ही ऐसे हैं जो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। बेहुरा की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय एक दिसम्बर को सुनवाई करेगी। सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध किया है।

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here