नई दिल्ली ।। एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी।

कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों, आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल तथा सिनेयुग फिल्म्स के निदेशक करीम मोरानी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई।

इसके अलावा स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर शाहिद बलवा और केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई।

बलवा और अग्रवाल के वकीलों ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी से कहा कि वे आरोप तय होने के बाद ही जमानत याचिका पर बहस करेंगे।

इसके पहले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद कनिमोझी और कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार की जामनत याचिकाओं पर सुनवाई भी इसी आधार पर टाल दी गई थी।

सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले के सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं का इस आधार पर विरोध किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनकी जमानत याचिकाओं पर, आरोप तय हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

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