नई दिल्ली ।। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा है कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को यूएएस लाइसेंस जारी किए जाने से रिलायंस समूह लाभान्वित नहीं हुआ। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि धन के हस्तांतरण के लिए समूह के अध्यक्ष अनिल अम्बानी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ के समक्ष गुरुवार को दायर अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने अपना जवाब दिया।

ज्ञात हो कि सेंटर फार पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई 2जी घोटाले की जांच ‘पूरी ईमानदारी’ से नहीं कर रही है।

वहीं, अपने जवाब में सीबीआई ने न्यायालय से कहा कि मामले में रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अम्बानी की अभियोज्यता तय करने के लिए दस्तावेज में कोई साक्ष्य नहीं हैं।

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here