नई दिल्ली ।। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने

सोमवार को पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी तथा 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर अपना आदेश 15 सितम्बर तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओ.पी. सैनी ने सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के विशेष अभियोजक यू.यू. ललित की बहस सुनने के बाद यह निर्णय लिया।

सीबीआई द्वारा बहस समाप्त किए जाने के बाद न्यायाधीश ने कहा, “आदेश सुरक्षित रख लिया गया है और हम आरोप तय करने के मुद्दे पर 15 सितम्बर को आदेश सुनाएंगे।”

ललित ने अदालत से कहा कि स्वान टेलीकॉम और यूनीटेक वायरलेस को अयोग्य होने के बाद भी लाइसेंस मिला।

उन्होंने कहा कि दोनों ही कम्पनियों ने लाइसेंस मिलने के बाद शेयरों की बिक्री की और इस प्रक्रिया में 7,300 करोड़ रुपये कमाए।

ललित ने हालांकि यह माना कि लाइसेंस के लिए किसी भी तरह के अवैध धन हस्तांतरण मामले में सीबीआई को यूनीटेक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

हिरासत से मुक्त किए जाने की मांग करते हुए कुछ आरोपियों ने इस मामले में खुद का निदोष बताया है और कहा है कि सीबीआई द्वारा उनपर लगाया गया आरोप बेवकूफी भरा है।

राजा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम और दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल को गवाही के लिए बुलाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि वह उन्हें बुलाकर यह साबित करेंगे कि 2जी मामले में सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

इस मामले में कनिमोझी ने भी पहले अदालत से कहा है कि प्रधानमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री को 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन की जानकारी थी और उन्होंने राजा के साथ यह तय किया था कि स्पेक्ट्रम की निलामी नहीं की जाएगी।

ललित ने कहा कि राजा ने लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने से एक दिन पहले दूरसंचार कम्पनियों को 2जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस जारी किए जाने को मंजूरी दी।

सीबीआई ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड़यंत्र से निपटने से सम्बंधित प्रावधानों तथा रिश्वत लेने और देने के मामले के तहत 14 आरोपियों और तीन कम्पनियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया काफी सबूत मौजूद हैं।

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