नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने मंगलवार को 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई तिहाड़ जेल परिसर में स्थानांतरित कर दी। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को जेल परिसर के एक न्यायालय कक्ष में होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने यह घोषणा की।

सैनी अब तक इस मामली की सुनवाई मध्य दिल्ली स्थित पटियाला हाउस जिला न्यायालय परिसर में करते आ रहे थे।

एक वकील ने कहा, “वर्ष 1993 के दूरसंचार मामले में संलिप्त पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम पर 19 नवंबर को हमला होने के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई के स्थानांतरण के पीछे सुरक्षा कारण का हवाला दिया।” 

अब 24 नवंबर से न्यायाधीश सैनी तिहाड़ जेल के परिसर में बने न्यायालय में मामले की सुनवाई करेंगे।

वहीं, मामले की सुनवाई तिहाड़ जेल परिसर में स्थानांतरित किए जाने के फैसले पर पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी सहित 14 आरोपियों को हैरानी हुई। 

सैनी ने कहा, “मामले की जारी सुनवाई तिहाड़ जेल न्यायालय परिसर में स्थानांतरित की गई है। इसके अनुसार 24 नवंबर को सुनवाई तिहाड़ परिसर स्थित न्यायालय में होगी।” वहीं, बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों ने हालांकि इसका विरोध किया। 

सरकारी वकील ए.के. सिंह ने कहा, “हम गवाहों को पटियाला हाउस न्यायालय परिसर में पेश होने के लिए पहले ही सम्मन जारी कर चुके हैं। सुनवाई स्थानांतरित किए जाने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी।”

आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वे इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। 

दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल वी.टी. वैश द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.के. सीकरी और इस न्यायालय के न्यायाधीश यह आदेश जारी कर संतुष्ट हैं कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई तिहाड़ जेल परिसर में होगी।”

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