नई दिल्ली ।। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्पेक्ट्रम आवंटन के फाइल की प्रमाणित प्रति जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी को गुरुवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
स्वामी ने विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ.पी. सैनी से पूछा था कि यदि फाइल अदालत के रिकार्ड में है तो सीबीआई इसकी प्रति उन्हें क्यों नहीं दे रही है?
स्वामी ने कहा, “इससे एक हफ्ते पहले अदालत द्वारा दिए गए आदेश में सीबीआई को फाइल की प्रमाणित प्रति मुझे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सीबीआई ने अभी तक फाइल मुझे नहीं दी।”
सीबीआई के अधिवक्ता ए.के. सिंह ने अदालत को आश्वस्त किया कि गुरुवार तक फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी। न्यायाधीश सैनी ने सीबीआई को फाइल की प्रति बिना किसी विलम्ब के गुरुवार तक स्वामी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
स्वामी के अनुसार जांच एजेंसी ने इस फाइल को दो वर्ष पहले अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने दावा करते हुए कहा, “केंद्रीय गृहमंत्री एवं तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के अनुमोदन एवं हस्ताक्षर से युक्त ये कागजात फटाफट हुए घोटाले में उनकी मिलीभगत को सिद्ध करते हैं।”