नई दिल्ली ।। दिल्ली की एक विशेष अदालत में 2जी स्पेक्ट्रम मामले के मुख्य आरोपी पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने शुक्रवार को कहा कि वह सुनवाई में तभी उपस्थित होंगे जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) यह बता देगी कि उसने उनके खिलाफ जांच पूरी कर ली है।
राजा के वकील सुशील कुमार ने राजा पर लगे विश्वासघात के आरोपों का जवाब दायर करने से इंकार किया है साथ ही वकील ने सीबीआई से पूछा है कि मामले में राजा के खिलाफ उसकी जांच पूरी हो गई है कि नहीं।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी को राजा के वकील ने बताया कि जबतक जांच एजेंसी यह नहीं बता देती कि जांच बंद हो चुकी है तब तक मैं न्यायालय के समक्ष बहस नहीं करूंगा। मैं तभी सुनवाई में हिस्सा लूंगा जब यह बता दिया जाएगा कि जांच पूरी हो चुकी है।”
ज्ञात हो कि जांज एजेंसी मामले में राजा सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल करने के लिए गत 26 सितम्बर को अदालत गई और राजा, उनके पूर्व सहयोगी आर.के चंदौलिया एवं पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ विश्वासघात का आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।
विश्वासघात एक गैर जमानती अपराध है और इसे साबित होने पर 10 वर्षो से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है।
इसके अलावा जांच एजेंसी ने राजा, सांसद कनिमोझी सहित शेष 14 सह-आरोपियों के खिलाफ आपराधिक उल्लंघन का आरोपपत्र दाखिल करने पर जोर दिया। राजा ने इस आरोप के लिए भी अलग सुनवाई की मांग की।