नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कम्पनी एयर इंडिया द्वारा 111 विमानों को खरीदने सम्बंधी 67 हजार करोड़ रुपये के सौदे की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से कराने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

याचिका दाखिल करने वाले एक स्वयं सेवी संगठन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए. के. सिखरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंदलाव ने कहा कि फैसला सुरक्षित किया जाता है।

सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लीटीगेशन की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने पहले एयर इंडिया, सीवीसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और सरकारी ऑडिटर को नोटिस जारी किया था।

अदालत ने सीवीसी और सरकारी ऑडिटर से यह भी पूछा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर उन्होंने क्या कार्रवाई की।

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