नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वोट के लिए नोट मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व नेता और राज्य सभा सदस्य अमर सिंह को सोमवार को स्वास्थ्य कारणों से नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने अमर सिंह के स्वास्थ्य के सम्बंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की रपट को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी। न्यायालय ने उन्हें 50 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा कराने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने अमर सिंह से पासपोर्ट जमा करने और किसी गवाह को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।

अमर सिंह को मिली नियमित जमानत का अर्थ यह है कि मामले की पूरी सुनवाई के दौरान जेल से बाहर रहेंगे।

अदालत का यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा एम्स की रपट पेश किए जाने के बाद आया जिसमें अमर सिंह के स्वास्थ्य की स्थिति को गम्भीर बताते हुए उन्हें नियमित निगरानी में रखे जाने की आवश्यकता बताई गई है।

अमर सिंह (55) को 12 सितम्बर को एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से वह लगातार चिकित्सकों की निगरानी में हैं। उन्हें छह सितम्बर को वोट के लिए नोट मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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