नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह की नियमित एवं अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। सिंह 2008 के वोट के लिए नोट मामले में आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति अजित भरिहोक ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा सिंह की मेडिकल रपट पेश किए जाने के बाद मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। न्यायालय ने रपट स्वीकार की और कहा कि इसे पढ़ने के लिए समय चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी न्यायालय में स्थिति रपट पेश की।

न्यायालय ने तीन अक्टूबर को एम्स और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे क्रमश: अमर सिंह की मेडिकल रपट और स्थिति रपट सौंपें।

अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अमर सिंह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने गुर्दा प्रत्यारोपण कराया है और वह मूत्र नली में संक्रमण से पीड़ित हैं। वह बीमार और कमजोर हैं।

ज्ञात हो कि सिंह को गत छह सितम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर जुलाई 2008 में संसद में विश्वास मत से पहले सांसदों को रिश्वत देने की कोशिश में लिप्त होने का आरोप है।

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