बेंगलुरू ।। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद अब येदियुरप्पा या तो वापस जेल जा सकते हैं, या फिर अस्पताल में बने रहने के लिए प्रशासन से अनुरोध कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति बी.वी. पिंटो ने येदियुरप्पा द्वारा अंतरिम जमानत के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि अभियोजन पक्ष के वकीलों ने जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय की मांग की। येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के दो मामलों में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

येदियुरप्पा ने सोमवार को उच्च न्यायालय में दो जमानत याचिकाएं दायर की थी। एक अंतरिम जमानत के लिए, दूसरी नियमित जमानत के लिए। उन्होंने अंतरिम जमानत इसलिए मांगी थी, क्योंकि नियमित जमानत के लिए सुनवाई में वक्त लगेगा।

शनिवार देर शाम परप्पना अगरहारा जेल पहुंचे येदियुरप्पा ने वहां कुछ घंटे बिताया था जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा संचालित जयदेव हृदयवाहिनी विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में रविवार तड़के भर्ती करा दिया गया। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी।

संस्थान के निदेशक सी.एन. मंजूनाथ के मुताबिक, येदियुरप्पा को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, क्योंकि सोमवार को हुई एंजियोग्राम जांच में उनके हृदय में कोई अवरोधक नहीं मिला है।

लोकायुक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश एन.के. सुर्धीद्र राव ने भ्रष्टाचार और अवैध भूमि सौदे के सम्बंध में बेंगलुरू के दो वकीलों द्वारा दायर पांच मामलों में से दो से सम्बंध येदियुरप्पा को शनिवार को 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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