नई दिल्ली ।। ‘वोट के लिए नोट’ मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व नेता अमर सिंह को स्वास्थ्य के आधार पर 19 सितम्बर तक अंतरिम जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली और उन्हें 2,00,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और देश छोड़कर नहीं जाने के लिए कहा।

अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से भी अमर के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रतिदिन की रिपोर्ट सौंपने को कहा। उन्हें सोमवार को एम्स में भर्ती कराया गया था।

अमर को 2008 में संसद में विश्वास मत से पहले कुछ सांसदों को रिश्वत देने के प्रयास के आरोप में छह सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उनके एक गुर्दे का प्रत्यारोपण हो चुका है और वह पिछले कुछ समय से बीमार हैं।

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