नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अशोक अर्गल को 14 नवम्बर तक के लिए निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

भाजपा सांसद अर्गल 2008 में संसद में विश्वास मत के दौरान हुए वोट के लिए नोट मामले में आरोपी हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता ने कहा, “अर्गल को निचली अदालत में 14 नवम्बर तक पेशी से छूट दी जाती है।” न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए अर्गल की ओर से दायर याचिका पर 14 नवम्बर को सुनवाई होगी। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 14 नवम्बर तक जवाब सौंपने के लिए कहा।

दिल्ली की एक अदालत ने अर्गल को तीन नवम्बर को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन दिया था। अर्गल मध्य प्रदेश में भिंड से सांसद हैं।

ज्ञात हो कि 22 जुलाई, 2008 को अर्गल और भाजपा के दो अन्य सांसदों, फगन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा ने विश्वास मत के कुछ समय पहले लोकसभा में नोटों की गड्डियां लहराई थीं और आरोप लगाया था कि उन्हें मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए रुपये दिए गए थे।

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