नई दिल्ली ।। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद कनिमोझी और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं गुरुवार को यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने खारिज कर दीं।

अदालत मुकदमे की सुनवाई 11 नवम्बर से शुरू करेगी।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने कहा कि आठों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं हैं। इन आठों आरोपियों में कनिमोझी के अलावा शरद कुमार, करीम मोरानी, राजीव बी. अग्रवाल, आसिफ बलवा, शाहिद बलवा, आर.के.चंदोलिया और सिद्धार्थ बेहुरा शामिल हैं।

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं गुरुवार को यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने खारिज कर दीं। उन सभी को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने कहा, “सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं हैं। अदालत मुकदमे की सुनवाई 11 नवम्बर से शुरू करेगी।”

सैनी ने इससे पहले कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के शाहिद उस्मान बलवा, पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के.चंदोलिया, कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के आसिफ बलवा और राजीव बी. अग्रवाल, बॉलीवुड निर्माता करीब मोरानी और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुरुवार को जमानत याचिकाएं खारिज होते समय सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे।

सीबीआई ने कनिमोझी और चार अन्य की जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं करने का फैसला किया था। एजेंसी ने हालांकि शाहिद बलवा, चंदोलिया और बेहुरा की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।

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