नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में सह आरोपी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी तथा चार अन्य को सोमवार को जमानत दे दी। कनिमोझी सहित पांचों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति वी. के. शाली ने कहा, “सभी पांच आरोपियों की जमानत मंजूर की जाती है।”

उच्च नयायालय ने यह भी कहा कि जमानत के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई शर्ते सभी पांचों आरोपियों पर भी लागू होगी।

कनिमोझी के अतिरिक्त कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल को भी जमानत दी गई।

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में कनिमोझी व शरद कुमार को 20 मई को सह आरोपी बनाया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 10 दिन बाद करीम मोरानी को भी जेल भेज दिया गया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने यहां सोमवार को 2जी मामले में आरोपी, तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निजी सचिव रहे आर.के. चंदोलिया और स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। 

न्यायालय ने सुनवाई तब स्थगित की, जब बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि वे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी और पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद अपनी बहस पेश करेंगे।

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