नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि दवाओं के दाम और नहीं बढ़ने चाहिएं। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा, “कीमत कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए।”

पीठ ने कहा कि दवाओं की कीमत और साधारण लैब टेस्ट की कीमत पहले ही काफी अधिक है। पीठ ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये दाम और न बढ़ें।

पीठ ने यह बात एक याचिका की सुनवाई करते हुए कही। याचिका विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के एक मंच ‘ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क’ ने दायर की थी। याचिका में दवाओं की कीमतों पर सरकार की प्रस्तावित नीति को चुनौती दी गई थी।

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