नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद सांसद सुरेश कलमाडी की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस भेजा। कलमाडी 2010 में हुए दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी) के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं।

न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उससे इस पर छह जनवरी, 2012 तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सीडब्ल्यूजी आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे कलमाडी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इससे पहले एक निचली अदालत ने कलमाडी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

सीबीआई ने मामले में कलमाडी व 10 अन्य के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में कलमाडी को मुख्य आरोपी बताया था। साथ ही उन्हें अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में टाइमिंग, स्कोरिंग एंड रिजल्ट (टीएसआर) के लिए 14.1 करोड़ रुपये का ठेका देने में वित्तीय अनियमितताओं की योजना बनाने का आरोपी बनाया गया है।

आरोपी अधिकारियों व दो कम्पनियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र रचने और जालसाजी का आरोप लगाया गया है।

कलमाडी, आयोजन समिति के तत्कालीन संयुक्त महानिदेशक (खेल) ए.एस.वी. प्रसाद व उप महानिदेशक (प्रबंध) सुरजीत लाल को 26 अप्रैल को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

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