नई दिल्ली ।। 2जी मामले में आरोपी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी और तीन अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसके दो दिन पहले विशेष अदालत ने इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी।
कनिमोझी मई से ही जेल में हैं। कनिमोझी, कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार, कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक द्वय आसिफ बलवा और राजीव बी. अग्रवाल ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को कनिमोझी और सात अन्य को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया कि अदालत 11 नवम्बर से 2जी मामले की सुनवाई शुरू करेगी।
जिन अन्य लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं, उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा के निजी सचिव आर.के. चंदोलिया, फिल्म निर्माता करीम मोरानी और पूर्व केंद्रीय दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा शामिल हैं। कनिमोझी को चार बार जमानत से इंकार किया जा चुका है।