नई दिल्ली ।। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आरोपी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी और छह अन्य के खिलाफ जमानत याचिका पर फैसला तीन नवम्बर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

सीबीआई ने कहा कि उसे कनिमोझी के अतिरिक्त आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी और कलैगनार टीवी के शरद कुमार को जमानत दिए जाने पर भी आपत्ति नहीं है।

न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर, शाहिद बलवा और पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के सचिव रहे आर. के. चंदौलिया की जमानत पर फैसला भी सुरक्षित रख लिया।

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