बेंगलुरू ।। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी।

ज्ञात हो कि येदियुरप्पा पर अपने कार्यकाल के दौरान अपर भद्र सिंचाई परियोजना की निविदा मंजूर करने में अनियमितता बरतने का आरोप है।

न्यायमूर्ति एल.नारायणस्वामी ने एक लाख रुपये के मुचलके पर येदियुरप्पा की जमानत मंजूर की और यह भी निर्देश दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री देश से बाहर नहीं जाएंगे और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे।

जनता दल (सेक्युलर) के एक विधायक वाई.एस.वी.दत्ता दर्ज करवाई गई शिकायत पर लोकायुक्त ने येदियुरप्पा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उन्होंने इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

दत्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और उनके परिजनों ने एक निजी कम्पनी को ठेका आवंटित करने के लिए 13 करोड़ रुपये लिए थे।

उल्लेखनीय है कि येदियुरप्पा को गिरफ्तारी का डर था क्योंकि उच्च न्यायाल की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को उनकी याचिका को खारिज कर दी था।

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