पटना ।। चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र देने के कारण बिहार के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से 2009 में विजयी मंगनी लाल मंडल का निर्वाचन रद्द किए जाने के बाद वह सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। 

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विजयेश्वर नारायण सिन्हा की एकल पीठ ने विष्णुदेव भंडारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को मंडल के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशिभूषण ने बताया कि न्यायालय ने 24 पृष्ठों के फैसले में कहा है कि मंडल ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था।

अधिवक्ता के अनुसार शपथ पत्र में मंडल ने अपनी एक पत्नी का जिक्र किया था। बाद में न्यायालय में सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों आरती मंडल और सुनीता देवी के विषय में बताया। इस कारण संपतियों का ब्योरा देने में भी गलती हुई है। नामांकन पत्र भरने के समय गलत शपथ पत्र भरने के कारण उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है।

फैसले के बाद मंडल ने बताया कि वह इस फैसले से हैरान हैं। दिल्ली से फोन पर शनिवार को उन्होंने बताया कि जिस आधार पर निर्वाचन रद्द किया गया है उसके खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय जाएंगे।

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