नई दिल्ली ।। मॉडल जेसिका लाल की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मनु शर्मा को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच दिन का पैरोल दे दिया। शर्मा ने अपने भाई के विवाह में शरीक होने के लिए पैरोल मांगा था। न्यायालय ने उसे नाइट क्लब्स और डिस्कोथेक्स में जाने से मना किया है।

न्यायमूर्ति वी.के.शाली ने कहा, “उसे अपने भाई की शादी में शरीक होने की इजाजत है।”

उसका पैरोल 21 से 25 नवम्बर तक रहेगा। न्यायमूर्ति शाली ने कहा कि शर्मा इस दौरान डिस्कोथेक्स या नाइटक्लब्स में नहीं जा सकेगा और न ही वह अम्बाला, चण्डीगढ़ और करनाल से बाहर जा सकेगा। इन सभी जगहों पर शादी की रस्मे होने वाली हैं।

न्यायालय ने शर्मा को 50 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका भरने को भी कहा है।

उल्लेखनीय है कि सोशलाइट बीना रमानी के टेमरिंड कोर्ट रेस्तरां में 1999 में जेसिका की शर्मा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शर्मा को दिसम्बर 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल यह सजा बरकरार रखी।

अतीत में शर्मा का पैरोल के दौरान एक बार में दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वाई. एस. डडवाल के बेटे से झगड़ा हो गया था।

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