नई दिल्ली ।। मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनु शर्मा की पैरोल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 16 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।

शर्मा ने भाई की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल के लिए याचिका दायर की है। विवाह समारोह 22 नवंबर को निर्धारित है। पैरोल के तहत सजा पूरी होने से पहले किसी भी दोषी को कुछ निश्चित समय एवं शर्तो के आधार पर जेल से रिहा किया जाता है।

दिल्ली पुलिस के वकील पवन शर्मा ने न्यायाधीश से कहा कि अगर वह अदालत को शपथ पत्र दे तो उन्हें पैरोल देने पर आपत्ति नहीं है। शर्मा ने कहा कि शपथ में इस बात का जिक्र हो कि वह विवाह स्थल और रिसेप्शन स्थल क्रमश : करनाल और अंबाला के अलावा कहीं नहीं जाएगा। रिसेप्शन 24 नवंबर को निर्धारित है। 

शर्मा की दलील के बाद अदालत ने अपना फैसला 16 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। 

इससे पहले दो नवंबर को न्यायमूर्ति वी. के. शाली ने शर्मा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था। नोटिस जारी करते समय न्यायमूर्ति ने शर्मा के पैरोल पर रहने के दौरान उसके आचरण का उल्लेख किया।

न्यायालय ने शर्मा की ओर से जल्द सुनवाई के निवेदन को खारिज कर दिया था और सुनवाई की अगली तिथि 14 नवम्बर निर्धारित करते हुए कहा था, “उसे शादी के सभी उत्सव में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है।”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1999 में हुई जेसिका लाल की हत्या के लिए मनु शर्मा को दोषी ठहराते हुए 2006 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकार रखा। शर्मा इससे पहले सितम्बर 2009 में 30 दिन के पैरोल पर रिहा हुआ था। वह इस दौरान पैरोल की शर्तो का उल्लंघन करता हुआ डिस्कोथेक में नजर आया था।

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