नई दिल्ली ।। दिवंगत रेल मंत्री एल.एम. मिश्रा बम हमला मामले में आरोप व आपराधिक प्रक्रिया रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभियुक्त रंजन द्विवेदी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। 

न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए पूछा, “इस मामले में इतना लम्बा समय क्यों लग रहा है।”

अदालत ने कहा, “हम जानना चाहते हैं कि मामले में देरी के लिए सीबीआई जिम्मेदार है या इसकी कोई अन्य वजहें हैं।”

इससे पहले वरिष्ठ वकील एम.एल. लाहौटी ने बताया कि मामले में सुनवाई बीते 36 साल से चल रही है। इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया।

गौरतलब है कि द्विवेदी दो जनवरी, 1975 को बिहार के समस्तीपुर में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे तत्कालीन रेल मंत्री के डायस पर बम फेंके जाने के मामले में अभियुक्त हैं। हमले में घायल हुए मिश्रा का अगले दिन अस्पताल में निधन हो गया था।

 

 

 

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