नई दिल्ली ।। देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को मंगलवार से विभिन्न कम्पनियों के अनचाहे कॉल और एसएमएस से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे कॉल और एसएमएस पर रोकथाम लगाने वाला नियम मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं को ‘नेशनल कस्टमर प्रीफरेंस रजिस्ट्री’ पर खुद को पंजीकृत कराना होगा। इसे पहले ‘नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री’ नाम से जाना जाता था। इस नियम में पंजीकृत उपभोक्ताओं को फोन करने या एसएमएस भेजने वाली कम्पनियों पर 25,000 से 2,50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऐसे कॉल की संख्या हाल में घटी है फिर भी हर माह अभी भी 47,454 तक शिकायतें दर्ज हो रही हैं।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल मंगलवार को ‘द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रीफरेंस रेगुलेशन’ नियम को लागू करने की घोषणा करेंगे।

दूरसंचार विभाग ने पिछले साल इससे सम्बंधित नियमों की घोषणा की थी, जिसके प्रभावी होने की तिथि एक जनवरी तय की गई थी, लेकिन कई कारणों से बार-बार यह तिथि अब तक आगे खिसकती रही।

पहले के नियमों के तहत जहां उपभोक्ताओं को ‘डू नॉट कॉल’ सूची में अपना नम्बर दर्ज कराना होता था, वहीं अब उपभोक्ताओं को दो विकल्पों ‘फुल्ली ब्लॉक्ड’ और ‘पार्सियली ब्लॉक्ड’ में से एक का चुनाव करना होगा।

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