नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा वहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के अनुरोध पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. के. जैन की अध्यक्षतावाली संविधान पीठ ने सरकार से गुरुवार तक इस मामले में जवाब मांगा है।

न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बांध की ऊंचाई 136 फीट से अधिक नहीं की जाए, जैसा कि पूर्व के आदेश में कहा गया है।

न्यायालय ने केरल सरकार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें जलस्तर 136 फीट से घटाकर 120 फीट करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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