नई दिल्ली ।। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गत सात सितम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए बम विस्फोट के एक आरोपी को गुरुवार को यहां एक अदालत में पेश किया।

न्यायालय ने उक्त आरोपी को पांच अक्टूबर तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। इस मामले के तीन आरोपी हैं।

आबिद हुसैन को शारिक अहमद और आमिर अब्बास देव के साथ एनआईए की टीम जम्मू एवं कश्मीर से बुधवार को यहां ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई। उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. शर्मा की अदालत में पेश किया गया।

हुसैन को सुबह करीब 8.30 बजे पटियाला हाउस अदालत लाया गया और एनआईए के अनुरोध पर बंद कमरे में सुनवाई हुई। अन्य दो आरोपियों को बाद में पेश किया जाएगा। इस बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे।

देव को एनआईए ने गत 16 सितम्बर को गिरफ्तार किया था और सात दिन से वह पुलिस हिरासत में था। जबकि हुसैन और अहमद को 13 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था और वे 10 दिन की पुलिस हिरासत में थे।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 153-ए और 134-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एनआईए ने विस्फोट के दोषियों का सुराग देने वालों को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

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