नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकार समाचार पत्रों, एजेंसियों तथा दृश्य मीडिया के श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर मजीठिया आयोग की सिफारिशे लागू करने पर निर्णय ले सकती है।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि यह मामला न्यायालय के विधाराधीन होने की वजह से वह इन सिफारिशों पर निर्णय नहीं ले सकती।

न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय इसे चुनौती देने वाली समाचार पत्रों तथा एजेंसियों की याचिकाओं की सुनवाई के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

आनंद बाजार पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई समाचार एजेंसियों ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करेगी।

मजीठिया आयोग ने समाचार पत्र, एजेंसियों, टेलीविजन के श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के वेतन में कई गुना वृद्धि की सिफारिश की है।

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