नई दिल्ली ।। जेल में बंद सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष बी. रामालिंगा राजू, उनके भाई बी. रामा राजू व कम्पनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वी. श्रीनिवास को शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी व न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ का कहना था कि मामले में सबूतों के मद्देनजर व स्थितियों पर समग्रता से विचार करने के बाद जमानत देना उचित है।

सत्यम का मामला देश में कारपोरेट धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों में से एक है, जिसमें अभियुक्त कम्पनी के खातों में हेराफेरी करने व मुनाफा बढ़ाकर बताने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। घोटाले में फंसने के बाद से कम्पनी के खस्ता हालातों के बीच इसके लाखों शेयरधारक व अन्य मझधार में फंस गए थे।

तीनों अभियुक्त जनवरी 2009 से ही हैदराबाद की चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में बंद हैं। बीच में अल्प अवधि के लिए उनकी जमानत पर रिहाई हुई थी।

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