नई दिल्ली ।। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून लागू होने से प्रशासन के कामकाज में पारदशिर्ता बढ़ी है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार आया है। 

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नारायणसामी ने सदन को यह भी बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अंतर्गत यथापरिभाषित लोक प्राधिकरणों पर लागू है जिनमें सरकार के स्वामित्व वाले इसके द्वारा नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी साझ्झेदारी व्यवस्था के बारे में कोई भी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। 

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