नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की दो कम्पनियों की याचिका पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को नोटिस जारी किया है।

कम्पनियों ने प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के उसे निर्देश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसमें कम्पनियों को वैकल्पिक पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर्स के माध्यम से निवेशकों से जुटाई 17,400 करोड़ रुपये की राशि लौटाने को कहा गया है।

साथ ही प्रधान न्यायाधीश एच. एस. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समूह की कम्पनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कारपोरेशन को धन वापस करने की तारीख बढ़ाकर नौ जनवरी कर दी।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कम्पनियों को छह सप्ताह के भीतर धन वापस करने का आदेश दिया था, जो समय सीमा सोमवार को खत्म हो रही है। 

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने इन कम्पनियों से अपनी वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट पेश करते हुए निवेशकों के धन को कैसे सुरक्षित रखते हैं, इस बारे में बताने को कहा। 

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