नई दिल्ली ।। देश के सबसे बड़े कार्पोरेट धोखाधड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को आरोपी सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड के तत्कालीन चार कर्मचारियों व इस कम्पनी की सांविधिक लेखा परीक्षक निकाय प्राइजवॉटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के एक अधिकारी को जमानत दे दी।

सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक वी.वेंकटपति राजु, पूर्व सहायक प्रबंधक सी.एस. श्रीसैलम, पूर्व उपाध्यक्ष जी. रामकृष्णा, कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षक वी.एस. प्रभाकर गुप्ता व पीडब्ल्यूसी के कर्मचारी सुब्रमणि गोपालकृष्णन को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि इन पांचों को निचली अदालत की संतुष्टी पर रिहा किया जाएगा और यदि इन्होंने अपने पासपोर्ट जमा नहीं किए हैं तो उनके पासपोर्ट जमा किए जाएंगे।

कम्पनी के चार पूर्व अधिकारी, उसके मालिक रामालिंगा राजू और उनके भाई कम्पनी के खातों में गड़बड़ी करने और मुनाफा बढ़ाकर दिखाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

इस घोटाले के बाद कम्पनी की स्थिति डांवाडोल हो गई, जिसके परिणामस्वरूप इससे जुड़े लाखों शेयरधारक व अन्य खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

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