नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सत्यम कम्प्यूटर्स में घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर कम्पनी के संस्थापक बी. रामालिंगा राजू और पूर्व अधिकारियों को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने मामले की सुनवाई पूरी करने की अवधि दो माह बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बलबीर भंडारी और दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई के आवेदन को सत्यम के चार पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका के साथ संलग्न करते हुए नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने कहा कि सीबीआई की अपील पर नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

इस महीने की 16 तारीख को सत्यम के चार अधिकारियों ने जमानत की अपील दायर की थी। इसमें कम्पनी के पूर्व प्रबंध निदेशक और रामालिंगा राजू के भाई रामा राजू शामिल हैं।

सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की खाता-बही में की हेराफेरी भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा कारपोरेट घोटाला था। सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2010 को हैदराबाद की एक अदालत को मामले की सुनवाई प्रति दिन के आधार पर करते हुए इसे 31 जुलाई 2011 तक पूरा करने का आदेश दिया था।

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here