नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने कर चोरी के आरोपी हसन अली की जमानत रद्द करने पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित कर लिया। फैसला 29 सितम्बर को सुनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अली की जमानत रद्द करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी थी।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की पीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया।
अली पर बड़ी मात्रा में विदेशों में धन जमा करने का आरोप है। बम्बई उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को हसन अली को जमानत दे दी थी।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अगस्त को बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।