नई दिल्ली ।। काले धन की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला अब बीस सितंबर को सुनाएगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 जुलाई को राम जेठमलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए काले धन की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अर्जी देकर विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन और जांच निगरानी के फैसले में संशोधन की मांग की थी।
विदेश में जमा काला धन वापस लाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता राम जेठमलानी के वकील अनिल दीवान और राजीव धवन ने इस अर्जी का विरोध किया था। उनका कहना था कि सरकार आदेश में संशोधन की मांग नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच दल के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी और उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमबी शाह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दस सदस्यीय एसआइटी को इनके निर्देश और निगरानी में काले धन से जुड़े मामलों की जांच का निर्देश दिया था।